आबकारी विभाग का नया नियम : एक अप्रैल से रात 11 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें
सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। अब शहरी क्षेत्र की शराब की दुकानें रात 10 के बजाय 11 बजे तक खुली रहेंगी। पहले उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे आठ किमी के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों को ही रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति थी। वहीं इस साल राजस्व में 20 फीसद की बढ़ोतरी कर 20 फरवरी तक शराब कारोबारियों से दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण कराने के आदेश दिए गए हैं। वर्ष 2019-20 के लिए सरकार ने नई आबकारी नीति को हरी झंडी दे देने के साथ ही आदेश जारी कर दिया है। आबकारी महकमे के अनुसचिव की ओर से जारी आदेश में इस साल लॉटरी प्रक्रिया कराने के बजाय पुराने ठेकेदारों को प्राथमिकता दी गई है। पिछले साल की आबकारी नीति में सरकार द्वारा तय दुकान का पूरा राजस्व देने वाले ठेकेदारों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए लाइसेंस नवीनीकरण कराने का मौका मिलेगा। ठेकेदारों को 20 फरवरी तक राजस्व जमा करने के साथ ही लाइसेंस रिन्यूवल भी कराना होगा। इस साल बीयर की दुकानों का राजस्व भी जोड़ा जाएगा। केवल उन्हीं ठेकेदारों के लाइसेंस रिन्यूवल होंगे, जिन्होंने अपने पुराने बकाये का पूरा भुगतान आबकारी महकमे को किया है।
घाटे में दी दुकानों का ई-टेंडर से होगा आवंटन :पिछले साल सरकार द्वारा तय राजस्व से कम में ठेकेदारों को दी गई शराब की दुकानों के लाइसेंस रिन्यूवल नहीं किए जाएंगे। घाटे में दी गई दुकानों की ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से नए सिरे से नीलामी की जाएगी।
पीने वालों की जेब होगी और ढीली : सरकार हर साल शराब की दुकानों के राजस्व में वृद्धि कर रहा है। नई आबकारी नीति में देसी-विदेशी शराब की दुकानों में 20 फीसद राजस्व वृद्धि के बाद पियक्कड़ों की जेब और ढीली होने की संभावना है। दुकानों का अधिभार बढऩे से शराब की कीमतों में भी उछाल आने की संभावना आबकारी अफसर जता रहे हैं।



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